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डेस्क। Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट शराब नीति मामले में CM केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज फैसला सुनाने वाली है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करी हैं।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्‍या आज बेल मिलेगी? आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिल जाएगी। पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता को शराब नीति मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ‘बिचौलिये’ विनोद चौहान को जमानत भी दे दी है। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि सीएम केजरीवाल भी सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। पर उनकी रिहाई से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल की जमानत का हरियाण चुनाव एंगल

दिल्‍ली से सटे राज्‍य हरियाणा में 5 अक्‍टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से उसका गठबंधन नहीं हो पाया और अगर अब सीएम केजरीवाल को जमातन मिलती है, तो वह हरियाणा चुनाव प्रचार में भी उतर जाएंगे। इससे आम आदमी पार्टी को यकीनन फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में हम इसका ट्रेलर देख चुके हैं और राजनीति के जानकारों की मानें तो इससे बीजेपी को नुकसान कम फायदा ज्‍यादा होगा।

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 अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस को नुकसान होना तय है, क्‍योंकि बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोटर्स कांग्रेस और आप में बंट जाएंगे और ऐसे में केजरीवाल को जेल मिलेगी या बेल, इसका प्रभाव हरियाणा के आगामी चुनावों पर ही देखने को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा बता दें केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। पिछले हफ्ते, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की सदस्यता वाली पीठ ने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।