UP News: क्या आप उत्तर प्रदेश (UP) में ऑटो (Auto), ई-रिक्शा (E-ricksha), टैक्सी (Taxi) या ओला-उबर (Ola-Uber Cab) जैसी सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) सेवाएं चलाते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने अब इन सेवाओं पर सख्ती (Strictness) दिखाते हुए एक नया नियम (New Rule) लागू कर दिया है। इस लापरवाही (Negligence) को नज़रअंदाज़ करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस नए सरकारी नियम (New Government Rule) के बारे में।
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा लागू किया गया यह नया कड़ा नियम (New Strict Rule) कहता है कि अब प्रदेश के सभी जिलों (All Districts) में ऑटो (Auto), ई-रिक्शा (E-ricksha), टैक्सी (Taxi) और ओला-उबर (Ola-Uber Cab) जैसी सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) सेवाएं चलाने वाले हर चालक (Driver) को अपनी गाड़ी पर एक ऐसी जगह, जो सबको साफ दिखाई दे, अपना नाम (Name) और मोबाइल नंबर (Mobile Number) स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य (Mandatory) होगा। यह नियम राजधानी लखनऊ (Lucknow) सहित पूरे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में तत्काल प्रभाव (Immediately Effective) से लागू कर दिया गया है।
ये कदम क्यों उठाया गया? (Why this step was taken?)
सरकार ने इस नियम को लागू करने के पीछे का मकसद (Reason) साफ कर दिया है। जब तक किसी वाहन पर चालक की पहचान (Driver Identification) यानी उसका नाम (Name) और मोबाइल नंबर (Mobile Number) साफ-साफ दिखाई नहीं देगा, तब तक उस वाहन (Vehicle) को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं (Permission not allowed) होगी। अगर कोई नियम का उल्लंघन (Rule Violation) करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी। इस नए नियम (New Rule) को खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा (Women’s Safety) को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। विशेष रूप से रात के समय (Night Time) या अकेली जगहों पर यात्रा (Travelling) करने वाली महिलाओं को अब वाहन चालक (Vehicle Driver) की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से अधिक सुरक्षा (Safety) और भरोसा (Trust) महसूस होगा। यह कदम महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन (Public Transport for Women) को और भी सुरक्षित (Safer Travel) बनाएगा।
महिला आयोग की मांग और शिकायतें (Demand and Complaints from Women’s Commission):
दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UP State Women’s Commission) की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) को पत्र लिखकर इस नियम को लागू करने (Implementing Rule) की पुरजोर मांग की थी। उन्होंने बताया था कि महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता (Misbehaviour), छेड़छाड़ (Molestation) और लूटपाट (Loot) जैसी आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents) को रोकने के लिए चालक की पहचान (Driver Identification) अनिवार्य करना बहुत ज़रूरी है। महिला आयोग (Women’s Commission) को लगातार ऐसी शिकायतें (Complaints) मिल रही थीं कि कई बार ई-रिक्शा (E-ricksha) और ऑटो चालक (Auto Driver) महिलाओं के साथ गलत व्यवहार (Misbehaviour) करते हैं और पहचान न होने के कारण आसानी से बच निकलते हैं। इससे पुलिस (Police) के लिए ऐसे अपराधियों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था।
जिला प्रशासन को सख्त आदेश (Strict orders to District Administration):
परिवहन विभाग (Transport Department) के सूत्रों के अनुसार, इस नियम का पालन (Rule Compliance) सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन (District Administration) को सख्त निर्देश (Strict Instructions) जारी किए गए हैं। जल्द ही प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान (Special Checking Drive) चलाए जाएंगे ताकि यह जांचा जा सके कि सभी चालक (Drivers) इस नए नियम (New Rule) का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई (Immediate Action) होगी। यह नियम यूपी में सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी चालकों को इस नियम का पालन करना चाहिए।