UPS Apply Last Date: केंद्र सरकार (Central Government) के लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए यह एक बेहद ज़रूरी जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं। सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) शुरू की है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS – Unified Pension Scheme)। इस स्कीम के तहत सबसे बड़ा फायदा (Biggest Benefit) यह है कि इसमें निश्चित मासिक पेंशन (Assured Monthly Pension) की गारंटी मिलती है, जबकि NPS में मिलने वाली पेंशन की राशि शेयर मार्केट (Share Market) में किए गए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न (Return on Investment) पर निर्भर करती है, इसलिए वह स्थिर नहीं रहती।
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी वर्तमान में NPS के दायरे में हैं और UPS का विकल्प (Option) चुनना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए 30 जून, 2025 तक अप्लाई (Apply) करना होगा। केंद्र सरकार ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल, 2025 से लागू (Implemented) किया है। NPS के फ्रेमवर्क के भीतर लाई गई यह स्कीम कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन (Fixed Pension) की गारंटी देती है, जो इसे NPS से अलग बनाती है।
UPS के तहत पेंशन का गणित:
अगर आपने UPS में रहते हुए 25 साल की नौकरी (25 Years Service) पूरी की है, तो आपको आपकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी (Average Basic Salary) का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने पेंशन (Pension) के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी औसत बेसिक सैलरी ₹50,000 थी, तो आपको हर महीने कम से कम ₹25,000 पेंशन (Minimum Pension) के तौर पर मिलेंगे। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम, लेकिन 10 साल से ज़्यादा सेवा (More than 10 Years Service) दी है, तो उसे भी पेंशन मिलेगी, लेकिन उसकी रकम थोड़ी कम होगी। इसके विपरीत, जैसा कि पहले बताया गया, NPS के तहत पेंशन की राशि पूरी तरह से शेयर मार्केट (Share Market) के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।
लास्ट डेट तक अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा?
अगर केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी (Eligible Employees) 30 जून, 2025 की डेडलाइन (Deadline) तक UPS स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो उन्हें डिफॉल्ट रूप से एनपीएस (NPS) के तहत ही रखा जाएगा।
UPS के लिए पात्रता (Eligibility):
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वर्तमान में NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी।
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जिन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है (हालांकि, 10 साल से ऊपर वाले भी पात्र हो सकते हैं, पेंशन राशि कम होगी)।
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जो कर्मचारी UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें एक निर्धारित फॉर्म भरकर (Fill Form) संबंधित विभाग में जमा कराना होगा।
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA – Pension Fund Regulatory and Development Authority) की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा कर्मचारियों के लिए UPS लॉन्च होने की तारीख (1 अप्रैल 2025) से तीन महीने के भीतर इस योजना का विकल्प चुनना आवश्यक है, यानी कि 30 जून 2025 तक। उन्हें यह तय कर लेना है कि वे किस योजना से जुड़ना चाहते हैं। अगर इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो 30 जून 2025 ही आखिरी मौका (Last Chance) माना जाएगा।
एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद, कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकेंगे। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सोच-समझकर अपना फैसला लें और लास्ट डेट (30 जून 2025) से पहले अप्लाई ज़रूर कर दें।