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केजरीवाल के दो विधायकों के खिलाफ कोर्ट का फैसला, हुई जेल

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केजरीवाल के दो विधायकों के खिलाफ कोर्ट का फैसला, हुई जेल

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डेस्क। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दिल्ली की MP/MLA कोर्ट ने एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 2015 के एक मामले में ये फैसला सुनाया है। बता दें की 21 सितंबर को कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की सजा तय करेगी। अपने 149 पेज के इस फैसले में विशेष अदालत ने माना दोनों ही विधायकों की मौजूदगी में दंगा हुआ है और पुलिस वालों पर हमला भी हुआ। ये मामला बुराड़ी पुलिस थाने का बताया जा रहा है।

बता दें की दोषी करार दिए गए आप विधायकों में अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा भी शामिल हैं। उनके साथ ही 15 और लोगों को भी इस मामले का दोषी माना गया है।इस केस के मुताबिक विधायकों की शह पर लोगों ने बुराड़ी पुलिस थाने के सामने जमघट लगाकर हुड़दंग भी मचाया। पुलिस ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिश की वहीं जवानों पर भी हमला किया गया।

वहीं स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अखिलेश और संजीव झा ने भीड़ को उकसाया। जिसके बाद ही पुलिस पर हमला किया गया। कोर्ट का यह कहना था कि उनके कहने पर ही भीड़ हिंसक हुई थी। वहीं जज ने कहा कि पुलिस ने अपने इस आरोप को सही साबित भी कर दिया है।

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मामले में कोर्ट ने विधायकों समेत 17 लोगों को दंगा करने, सरकारी कर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने और उन पर हमला करने तथा गलत तरीके से भीड़ जमा करने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही इन लोगों पर सरकारी संपत्ति को डैमेज करने और धमकाने का आरोप था।

स्पेशल जज का यह कहना था कि मामले में पेश गवाह अपनी बात पर अड़े रहे और उनका कहना था कि दोनों विधायक मौके पर मौजूद थे। वो न ही केवल भीड़ की अगुवाई कर रहे थे बल्कि हिंसा भी कर रहे थे।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ने भीड़ को उकसाया और फिर पुलिस को सबक सिखाने के लिए हिंसा भी करवाई। साथ ही इस मामले में 10 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी भी किया गया है।

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जानकारी के अनुसार यह मामला 20 फरवरी 2015 का है। वहीं यह घटना तब हुई जब भीड़ ने बुराड़ी थाने में बंद दो लोगों को छोड़ने की मांग की। पुलिस का कहना है कि वो लोगों को समझा रही थी पर तभी दोनों विधायकों ने वहां आकर भीड़ को उकसा दिया।