EPFO : देश के लगभग 6.5 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी और राहत भरी है! हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कामकाज और सदस्यों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इन नए अपडेट्स का सीधा फायदा नियोक्ता (Employers) और कर्मचारी (Employees) दोनों को मिलेगा। अगर आप भी पीएफ अकाउंट (PF Account) इस्तेमाल करते हैं या किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो इन महत्वपूर्ण बदलावों की पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में जो नई घोषणाएं की हैं, उनसे पीएफ अकाउंट को ऑपरेट करना, पीएफ क्लेम सेटलमेंट करना और पीएफ राशि ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल हो जाएगा। ये बदलाव नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ (PF), यूएएन (UAN) और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करना बहुत सुविधाजनक बनाएंगे।
PF ट्रांसफर के लिए Form 13 का नया वर्जन:
EPFO ने उन सदस्यों के लिए एक नया और अपडेटेड वर्जन जारी किया है जो नौकरी बदलने पर अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। यह फॉर्म 13 (Form 13) का नया एडिशन है, जो किसी भी EPFO सदस्य को अपनी पुरानी नौकरी के पीएफ बैलेंस को नई नौकरी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर (Transfer) करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाएगा। आपको बता दें कि EPFO का अपडेटेड फॉर्म 13 पहले इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 19 में मिलने वाली कई सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया ज्यादा स्मूथ होगी।
PF ब्याज: Taxable या Non-Taxable? अब जानना हुआ आसान:
EPFO ने फॉर्म 13 (Form 13) में जो बड़े बदलाव किए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा होने वाली ब्याज राशि टैक्सेबल (Taxable) है या नॉन-टैक्सेबल (Non-Taxable), इसका पता लगाना बहुत सरल हो जाएगा। इस जानकारी के आसानी से उपलब्ध होने से सदस्यों को अपनी आयकर गणना (Income Tax Calculation) करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही, इस नए अपडेटेड फॉर्म 13 की मदद से टीडीएस (TDS) की सही कैलकुलेशन करना भी संभव होगा, जिससे टैक्स संबंधित गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
UAN जनरेट करना अब पहले से ज़्यादा सरल:
यूएएन जनरेट (UAN Generate) करने की प्रक्रिया भी अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गई है। एंप्लॉयर (Employer) अब आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जानकारी के बिना भी बड़ी संख्या में यूएएन (UAN Number) जनरेट कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उन पीएफ ट्रस्ट सदस्यों को भी मिलेगा जिनका या तो ईपीएफओ (EPFO) में विलय हो गया है या जिनकी छूट रद्द कर दी गई है। इस बदलाव के बाद, नियोक्ता (Employer) मौजूदा सदस्य आईडी (Member ID) और उपलब्ध डेटा (Data) का उपयोग करके कई कर्मचारियों (Employees) के लिए एक साथ यूएएन (UAN) बना सकेंगे। हालांकि, ये यूएएन (UAN) तभी पूरी तरह एक्टिवेट (Activate) होंगे और काम करेंगे जब उनमें आधार आईडी (Aadhaar ID) लिंक कर दी जाएगी।
EPFO के बकाया पेमेंट पर स्पष्टीकरण:
कई पीएफ खाताधारकों ने शिकायत की थी कि उन्हें ईसीआर सिस्टम (ECR System) के माध्यम से अपनी पीएफ राशि प्राप्त करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या पर ध्यान देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां तकनीकी कारणों से पीएफ राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था, वहां डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के माध्यम से एक बार का भुगतान (One-time Payment) किया जाएगा। यह उन खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें अपनी पीएफ राशि प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी। EPFO का यह कदम पारदर्शिता और सदस्यों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।