RBI Guidelines : ATM से पैसे कटे, ट्रांजैक्शन फेल? RBI का नियम, इतने दिन में पैसा वापस, वरना हर दिन ₹100 हर्जाना

RBI Guidelines : ATM से पैसे कटे, ट्रांजैक्शन फेल? RBI का नियम, इतने दिन में पैसा वापस, वरना हर दिन ₹100 हर्जाना

RBI Guidelines : एटीएम से पैसे निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल होना और खाते से पैसे कट जाना एक बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साफ नियमों के मुताबिक, अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो उन पैसों को वापस आपके अकाउंट में डालना पूरी तरह से बैंक की ज़िम्मेदारी है। तो आइए, जानते हैं RBI के इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में।

एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर खाते से पैसे कट जाना वाकई में एक परेशान करने वाली समस्या है। बैंक अक्सर 24 घंटे में पैसे वापसी का भरोसा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। ऐसी स्थिति में, सबसे पहला काम यह है कि तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर (Bank customer care) से संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं।

जैसा कि हमने बताया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में वापस डालना बैंक की ही जिम्मेदारी है। अगर आपको RBI के कुछ आसान से नियमों की जानकारी है, तो आप न केवल अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं, बल्कि देरी होने पर हर्जाने (Penalty) के भी हकदार हो सकते हैं। तो आइए, विस्तार से जानते हैं RBI के इन नियमों के बारे में।

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर RBI के नियम क्या कहते हैं?

  • जब किसी ग्राहक का एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, लेकिन उसके खाते से पैसा कट जाए, तो बैंक को कटी हुई रकम ग्राहक को तुरंत वापस लौटानी होती है।

  • RBI के निर्देशानुसार, ट्रांजैक्शन फेल होने की तारीख से 7 वर्किंग दिनों (कामकाजी दिनों) के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए।

  • अगर 7 दिनों के बाद भी पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंक को ग्राहक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना पड़ता है। यह हर्जाना तब तक मिलता है जब तक पैसा वापस न आ जाए।

  • इस हर्जाने को पाने के लिए ग्राहक को ट्रांजैक्शन फेल होने के 30 दिनों के अंदर अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर शिकायत 30 दिन के बाद की जाती है, तो हर्जाना नहीं मिलेगा। शिकायत के साथ आपको ट्रांजैक्शन की पर्ची (अगर मिली हो) या अपने खाते का स्टेटमेंट (Bank statement) सबूत के तौर पर देना होगा।

  • अगर 7 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं आता है और आपने 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा दी है, तो आप बैंक में एनेक्शर-5 (Annexure-5) फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं।

  • जिस दिन आप यह फॉर्म भरते हैं, ग्राहक की पेनल्टी (Penalty) उसी दिन से शुरू हो जाती है (बशर्ते पैसा तब तक वापस न आया हो)। उदाहरण के लिए, अगर फॉर्म भरने के 10 दिन बाद तक भी पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंक आपको 100 रुपए रोज़ाना के हिसाब से कुल 1000 रुपए का हर्जाना देगा।

RBI के स्पष्ट निर्देश क्या हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मई 2011 के निर्देश के अनुसार, यदि आपको एटीएम से पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन खाते से कट गए हैं, तो बैंक को ट्रांजैक्शन फेल होने के 7 वर्किंग दिनों के भीतर आपके खाते में राशि वापस करनी होगी। इससे पहले यह समय-सीमा 12 दिन थी, जिसे ग्राहकों की सुविधा के लिए घटाकर 7 दिन कर दिया गया।

पैसे वापसी के साथ जुर्माना भी मिलेगा

आरबीआई (Reserve Bank Of India) का स्पष्ट निर्देश है कि बैंकों को जुर्माने (Penalty/Fine) की रकम ग्राहक के खाते में खुद-ब-खुद (ऑटोमेटिकली) डालनी होगी। इसके लिए ग्राहक को अलग से कोई दावा या अपील करने की ज़रूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि जिस दिन फेल्ड ट्रांजेक्शन (Failed transaction) के पैसे ग्राहक के खाते में वापस आएंगे, उसी दिन जुर्माने की रकम भी अकाउंट में क्रेडिट (Credit) करनी होगी।

आपको क्या करना चाहिए?

एक बैंक ग्राहक के तौर पर, आपका डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन फेल (Debit card transaction fail) होने पर आपको तुरंत अपने बैंक (जिस बैंक में आपका खाता है) से शिकायत करनी चाहिए, भले ही आपने पैसे निकालने के लिए किसी भी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया हो। अपने बैंक को सूचित करें और नियमों के अनुसार आप अपने पैसे वापस पाने और देरी होने पर मुआवजे (Compensation) का दावा करने के हकदार हैं।

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