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Join NowPM: मानसून की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana – PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सभी इच्छुक किसानों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में, किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से अपनी मेहनत और लागत को बचाने के लिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने पटवारी हल्का की अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करवा लें।
यह योजना किसानों के लिए एक सच्चा वरदान है, जो न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है।
कितना प्रीमियम देना होगा?
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका कम प्रीमियम है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमा प्रीमियम की कुल राशि का अधिकतम केवल 2% ही देना होता है। बाकी बची हुई प्रीमियम की विशाल राशि का वहन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है, ताकि किसानों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।
कौन है इस योजना का पात्र? (PMFBY Eligibility)
इस योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए नियमों को बहुत सरल रखा गया है:
- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे स्वयं भूमि के मालिक हों, पट्टेदार (काश्तकार) हों या बटाईदार, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- बीमित फसल पर किसान का वास्तविक स्वामित्व या हित होना जरूरी है।
- किसान के पास वैध भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जैसे खसरा-खतौनी) या वैध पट्टा समझौता होना अनिवार्य है।
- अल्पकालिक फसल ऋण (KCC) लेने वाले किसानों की फसल का बीमा संबंधित बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गैर-ऋणी किसान अपनी इच्छा से बीमा करा सकते हैं।
इन स्थितियों में नहीं मिलेगा फसल बीमा का लाभ
आवेदन करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपको बीमा का लाभ नहीं मिल सकता:
- गैर-अधिसूचित क्षेत्र: यह योजना केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों और फसलों पर ही लागू होती है। यदि आपका क्षेत्र या फसल योजना के अंतर्गत नहीं है, तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा।
- फसल चक्र के बाहर नुकसान: यदि फसल को नुकसान बुवाई या फसल अवधि के चक्र से बाहर होता है (जैसे खेत तैयार करने से पहले या कटाई के बहुत बाद), तो यह आमतौर पर कवर नहीं होता है।
- गलत जानकारी या दस्तावेज: आवेदन में गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज जमा करने पर आपका क्लेम खारिज हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या स्पष्ट हो)
- भूमि रिकॉर्ड का प्रमाण (खसरा-खतौनी RoR/LPC या वैध समझौता पत्र)
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड)
- पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी/बिजली बिल)
- फसल घोषणा पत्र (यह प्रमाण कि आपने कौन सी फसल बोई है या बोने का इरादा है)
कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन? (How to Apply Online)
किसान भाई अब दफ्तरों के चक्कर काटे बिना घर बैठे अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं:
- स्टेप 1: योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2: होमपेज पर “Farmer Corner” (किसान कॉर्नर) पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: नए उपयोगकर्ता हैं तो “Guest Farmer” (अतिथि किसान) चुनें और अपना पंजीकरण पूरा करें, जिसमें नाम, पता और बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी।
- स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन के बाद, फिर से “Farmer Corner” पर जाकर “Login for Farmer” (किसान लॉगिन) पर क्लिक करें।
- स्टेप 5: अपने मोबाइल नंबर से OTP के जरिए लॉगिन करें। आपके सामने किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- स्टेप 6: फॉर्म में राज्य, जिला, बैंक, फसल आदि सभी जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट करने से पहले “Preview” करके सारी जानकारी जांच लें, फिर “Submit” करें।
- स्टेप 7: अब प्रीमियम राशि का भुगतान करें। आप “Make Payment” चुनकर तुरंत भुगतान कर सकते हैं।
- स्टेप 8: भुगतान सफल होने के बाद, रसीद को डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रख लें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई, किसानों को फसल की विफलता की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय को स्थिर करने में मदद करती है, जिससे वे निडर होकर खेती कर सकें।