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ITR : ITR फाइल कर रहे हैं? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना इनकम टैक्स लगा सकता है भारी जुर्माना

ITR : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है! आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 (यानी वित्त वर्ष 2024-25) के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। अगर आपकी सालाना आमदनी टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा है, तो ITR फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है।

वैसे तो ITR भरना अब पहले से आसान हो गया है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी मिल सकता है, साथ ही जुर्माना लगने का खतरा भी रहता है। इसलिए, चाहे आप पहली बार ITR भर रहे हों या हर साल भरते हों, इन 5 बातों का खास ध्यान रखें:

1. अपनी सारी ‘कमाई’ बताएं (कोई भी सोर्स न छुपाएं):
यह सबसे ज़रूरी नियम है! आपकी इनकम चाहे सैलरी से हो, बिजनेस से, किराये से, बैंक ब्याज से, या किसी अन्य छोटे-मोटे सोर्स से – आपको अपनी हर तरह की आय ITR में दिखानी होगी। भले ही कोई आय टैक्स छूट की सीमा के अंदर आती हो, उसे भी बताना अनिवार्य है। जानकारी छुपाने पर बाद में मुश्किल हो सकती है।

2. सही ‘टैक्स रिजीम’ चुनें (पुरानी या नई?):
सरकार आपको दो टैक्स रिजीम (व्यवस्था) का विकल्प देती है – पुरानी और नई। दोनों में टैक्स स्लैब और छूट के नियम अलग-अलग हैं। अपनी आय, निवेश और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर चुनें कि आपके लिए कौन सी रिजीम फायदेमंद है। अगर कन्फ्यूजन हो तो किसी टैक्स एक्सपर्ट या CA की सलाह ज़रूर लें। गलत रिजीम चुनने से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है।

3. सभी ‘ज़रूरी दस्तावेज़’ पहले से तैयार रखें:
ITR फाइल करने से पहले अपने सारे ज़रूरी कागज़ात इकट्ठा कर लें। इनमें शामिल हैं:

  • पैन कार्ड (PAN Card)

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट

  • फॉर्म 16 (अगर आप नौकरीपेशा हैं)

  • निवेश के सबूत (जैसे बीमा, PPF, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट आदि)

  • किराये की रसीदें (अगर लागू हो)

  • अन्य आय के प्रमाण

सारे दस्तावेज़ पास होने से फाइलिंग आसान और सटीक होगी।

4. सभी ‘कटौतियों और छूटों’ का सही दावा करें:
इनकम टैक्स कानून आपको कई तरह की कटौतियों (Deductions) और छूटों (Exemptions) का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जैसे धारा 80C (PPF, बीमा, ELSS आदि), 80D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम), 80E (एजुकेशन लोन ब्याज), होम लोन ब्याज आदि। अपनी पात्रता के अनुसार इन सभी का सही-सही दावा करें। कोई भी जायज़ कटौती क्लेम करना न भूलें, इससे आपकी टैक्स देनदारी कम होगी।

5. फॉर्म जमा करने से पहले ‘हर जानकारी दोबारा जांचें’:
सबसे आम गलतियां यहीं होती हैं! ITR फॉर्म भरने के बाद उसे जमा करने से पहले हर जानकारी को ध्यान से दोबारा जांचें – आपका नाम, पता, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आय के आंकड़े, टैक्स कैलकुलेशन, भरी गई कटौतियां। एक छोटी सी टाइपिंग की गलती भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें।

एक और ज़रूरी बात: ई-वेरिफिकेशन न भूलें!
ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। आप आधार OTP, नेटबैंकिंग या डीमैट अकाउंट जैसे तरीकों से आसानी से ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

आखिरी तारीख: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की सामान्य आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। समय पर अपना रिटर्न फाइल करें और किसी भी जुर्माने से बचें।   

सावधानी से और सही जानकारी के साथ ITR फाइल करके आप न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि किसी भी संभावित परेशानी से भी बचते हैं।