Indian Currency Notes : अगर मिले फटा नोट तो घबराएं नहीं, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें कैसे और कहां बदलें?

Published On: June 1, 2025
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Indian Currency Notes : अगर मिले फटा नोट तो घबराएं नहीं, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें कैसे और कहां बदलें?
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Indian Currency Notes : अक्सर ऐसा होता है कि एटीएम से पैसा निकालते समय या किसी से लेन-देन करते वक्त हमें ऐसे नोट मिल जाते हैं जो थोड़े फटे हुए हों, घिस गए हों, या उन पर कुछ चिपका हुआ हो। ऐसे नोटों को लेकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि दुकानदार या छोटे विक्रेता इन्हें लेने से मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे नोट बेकार हो गए हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है! भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने ऐसे कटे-फटे, पुराने और खराब नोटों (Torn, Mutilated, Defective Notes) को बदलने के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश (RBI Guidelines) जारी किए हुए हैं। हाल ही में आरबीआई ने इन नियमों को लेकर कुछ और स्पष्टीकरण जारी किए हैं, जिन्हें जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। यह जानकारी आपको वित्तीय नुकसान से बचा सकती है और सुनिश्चित कर सकती है कि आपके पास मौजूद हर वैध नोट का पूरा मूल्य आपको मिले।

खराब नोट मिलना अब कोई परेशानी नहीं: जानिए RBI के नियम
आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि आम जनता को खराब नोटों के कारण कोई परेशानी न हो। यदि आपको एटीएम से फटा हुआ नोट (Torn Note from ATM) मिलता है या किसी अन्य तरीके से आपके पास कोई खराब नोट आता है, तो आप उसे आसानी से बदलवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप आरबीआई के नियमों से अवगत हैं, तो कोई भी बैंक (Bank) या बैंक शाखा (Bank Branch) आपके वैध कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकती।

फटा या खराब नोट है तो क्या करें?
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका फटा, घिसा हुआ या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (Partially Damaged) नोट भारत में किसी भी बैंक शाखा में बदला जा सकता है। आपको अपने बैंक का खाताधारक (Account Holder) होना भी अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदलवाने का अनुरोध कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को ऐसे नोटों को स्वीकार करना और बदलना होगा, बशर्ते नोट पर सुरक्षा विशेषताएं (Security Features), नोट की संख्या (Serial Number), महात्मा गांधी की तस्वीर (Mahatma Gandhi’s Picture), गवर्नर के हस्ताक्षर (Governor’s Signature), वॉटरमार्क (Watermark) और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। नोट का कितना हिस्सा उपलब्ध है, यह भी उसके मूल्य निर्धारण में मायने रखता है।

बैंक में नोट बदलवाने के नियम क्या हैं? RBI की गाइडलाइन
आरबीआई ने नोट बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं, खासकर मात्रा के आधार पर:

  • छोटे मूल्य के नोट (प्रतिदिन ₹5,000 तक या 20 नोट तक): यदि आप एक बार में 20 नोट तक या कुल ₹5,000 तक मूल्य के कटे-फटे, पुराने नोट बदलवाना चाहते हैं, तो ज्यादातर बैंक बिना किसी शुल्क (No Service Charge) के तुरंत आपके नोट बदल देंगे और आपको नए, वैध नोट दे देंगे। यह प्रक्रिया आमतौर पर काउंटर पर ही पूरी हो जाती है।

  • बड़े मूल्य के नोट (प्रतिदिन 20 नोट से अधिक या ₹5,000 से अधिक मूल्य के): यदि आपके पास 20 से अधिक नोट हैं या बदले जाने वाले नोटों का कुल मूल्य ₹5,000 से अधिक है (कुछ बैंक ₹50,000 तक की सीमा तक यह प्रक्रिया अपना सकते हैं), तो बैंक आपके नोटों को स्वीकार करेगा और आपको एक रसीद (Receipt) देगा। इन नोटों की जांच बैंक बाद में करेगा और सत्यापन के बाद कुछ दिनों के भीतर बदले जाने वाले नोटों का मूल्य सीधे आपके बैंक खाते (Bank Account) में जमा कर देगा। इस प्रक्रिया में कुछ बैंक मामूली सर्विस चार्ज (Bank Service Charge) ले सकते हैं, हालांकि यह अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होता। ₹50,000 से अधिक के नोट बदलवाते समय बैंक आपकी आईडी प्रूफ (ID Proof) भी मांग सकता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग नियमों (Anti-Money Laundering Rules) के तहत एक सामान्य प्रक्रिया है।

किन नोटों को बदलने से बैंक मना कर सकता है?
हालांकि आरबीआई ने नोट बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें बैंक नोट बदलने से मना कर सकता है। ये नियम नकली नोटों (Fake Currency Notes) को रोकने और जानबूझकर नोटों को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाम लगाने के लिए हैं:

  • बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नोट: जो नोट बहुत बुरी तरह से जल गए हों (Burnt Notes), अत्यधिक चिपके हुए हों या ऐसे कई टुकड़ों में हों जिन्हें जोड़ना मुश्किल हो और जिन पर पहचान की जानकारी (जैसे सीरियल नंबर) बिल्कुल भी दिखाई न दे रही हो, उन्हें बदलने से बैंक मना कर सकता है।

  • नकली नोट: यदि नोट प्रथम दृष्टया नकली (Counterfeit Note) लगता है, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर देगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जब्त कर सकता है।

  • जानबूझकर नुकसान पहुंचाए गए नोट: यदि यह स्पष्ट है कि नोट को जानबूझकर काटा या फाड़ा गया है (उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी के इरादे से), तो ऐसे नोटों को बदलने से मना किया जा सकता है।

क्या बिना बैंक अकाउंट वाले लोग भी नोट बदल सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल। जैसा कि पहले बताया गया है, आरबीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक शाखा में कटे-फटे नोट बदलवाने के लिए आपका उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति (Any Person) किसी भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक (Public/Private Sector Bank) में जाकर इन नियमों के तहत अपने वैध खराब नोट बदलवा सकता है।

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?
यदि आप आरबीआई के नियमों के तहत पात्र हैं और बैंक शाखा आपका नोट बदलने से इनकार करती है, तो आप यह कदम उठा सकते हैं:

  1. शाखा प्रबंधक से बात करें: सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक (Branch Manager) से calmly बात करें और उन्हें आरबीआई के नियमों के बारे में बताएं। आप चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट से संबंधित गाइडलाइन डाउनलोड कर उन्हें दिखा भी सकते हैं।

  2. बैंक की कस्टमर केयर में शिकायत करें: यदि शाखा प्रबंधक आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो संबंधित बैंक के कस्टमर केयर (Bank Customer Care) नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

  3. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: आप भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (RBI Website) पर जाकर सीधे आरबीआई के लोकपाल (RBI Ombudsman) के पास ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) दर्ज करा सकते हैं। यह एक प्रभावी तरीका है।

  4. नजदीकी आरबीआई कार्यालय से संपर्क करें: आप सीधे अपने नजदीकी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय (RBI Office) से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं।

खराब नोटों की परिभाषा (RBI Definition of Defective Notes)
आरबीआई की परिभाषा के अनुसार, वे बैंक नोट जो फट गए हों, दो या उससे अधिक टुकड़ों में हों, जल गए हों, घिस गए हों, दागदार हों, या जिन पर रंग लगा हो, लेकिन उनकी पहचान की आवश्यक जानकारी (जैसे सीरियल नंबर के महत्वपूर्ण हिस्से, गवर्नर के हस्ताक्षर, वाटरमार्क, सुरक्षा धागा – Security Thread) स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, उन्हें बदलने योग्य ‘खराब नोट’ माना जाता है। बहुत ज्यादा फटे-पुराने नोटों के मामले में, नोट के उपलब्ध हिस्से (जैसे 50% से अधिक हिस्सा) के आधार पर उनका पूरा या आधा मूल्य (Full or Half Value) दिया जा सकता है, यह आरबीआई के ‘बैंक नोटों की वापसी और विनिमय नियम’ (RBI Rules for Exchange of Notes) के तहत निर्धारित है।

ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • यदि नोट को गोंद या टेप से बहुत ज्यादा या गलत तरीके से जोड़ा गया है, जिससे उसकी जांच मुश्किल हो रही है, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है।

  • ₹50,000 से अधिक के नोट बदलते समय आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) की आवश्यकता हो सकती है।

  • बड़ी राशि के लिए बैंक द्वारा थोड़ी सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) ली जा सकती है।

कटे-फटे या खराब नोट मिलना अब चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं जो नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाते हैं। किसी भी बैंक शाखा में जाकर इन नोटों को बदलवाया जा सकता है, भले ही आपका उस बैंक में खाता हो या न हो। 20 नोट या ₹5,000 तक की छोटी मात्रा के लिए तत्काल विनिमय (Instant Exchange) की सुविधा है, जबकि बड़ी मात्रा के लिए रसीद देकर खाते में पैसा जमा किया जाता है। बैंक अगर नियम विरुद्ध नोट बदलने से मना करे, तो आप बैंक प्रबंधन, कस्टमर केयर या सीधे आरबीआई के लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। इन नियमों को जानना आपको वित्तीय नुकसान से बचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आपके पास मौजूद हर वैध नोट का पूरा मूल्य आपको मिले।


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