Income Tax : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौसम है और हर कोई सोच रहा है कि टैक्स कैसे बचाया जाए। क्या आप जानते हैं कि भारत में आपकी कुछ कमाई ऐसी भी हो सकती है, जिस पर आपको सरकार को एक पैसा भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता? जी हाँ, इनकम टैक्स के नियमों में कुछ आय स्रोतों को पूरी तरह टैक्स-फ्री रखा गया है। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहते हैं और सोच-समझकर अपनी फाइनेंसियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इन टैक्स-फ्री इनकम सोर्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए, आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ खास कमाइयों के बारे में जिन पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती।
1. खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई (Agriculture Income):
भारत एक कृषि प्रधान देश है, और किसानों को समर्थन देने के लिए खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(1) के तहत, अगर आप कृषि गतिविधियों (जैसे फसल उगाना, बेचना आदि) से पैसा कमाते हैं, तो उस कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट किसानों को अपनी खेती में और निवेश करने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
2. तोहफे (Gifts) और विरासत में मिली संपत्ति (Inheritance):
अक्सर हमें रिश्तेदारों या दोस्तों से तोहफे मिलते हैं, या फिर परिवार से विरासत में कोई संपत्ति मिलती है। अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत, कुछ शर्तों के साथ (खासकर करीबी रिश्तेदारों से मिले) गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह, अगर आपको माता-पिता या किसी अन्य रिश्तेदार से विरासत में कोई प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है, तो उसे आपकी इनकम नहीं माना जाता और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। यह नियम परिवारों के बीच संपत्ति के ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए है। (हालांकि, ध्यान दें कि बहुत महंगे गिफ्ट्स या कुछ खास मामलों में नियम अलग हो सकते हैं)।
3. PPF और EPF का ब्याज (Interest on PPF and EPF):
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपका EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) कटता होगा, या फिर आपने खुद PPF (सार्वजनिक भविष्य निधि) में निवेश किया होगा। ये लंबी अवधि की बचत योजनाएं हैं और सरकार इन्हें बढ़ावा देने के लिए इनमें जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज को भी टैक्स-फ्री रखती है। यानी, आपके PPF और EPF खाते में जो ब्याज जुड़ता है, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। यह आपकी बचत को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है।
4. कुछ लॉन्ग-टर्म निवेशों पर मुनाफा (Long-Term Capital Gains – LTCG):
अगर आप शेयर बाजार में इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में लंबे समय (आमतौर पर एक साल से ज्यादा) के लिए निवेश करते हैं, तो कुछ शर्तों के तहत इनसे होने वाले मुनाफे (कैपिटल गेन) पर भी टैक्स में छूट मिलती है या कम टैक्स लगता है। सरकार लंबे समय के निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह छूट देती है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शॉर्ट-टर्म (एक साल से कम) में होने वाले मुनाफे (Short-Term Capital Gains – STCG) पर टैक्स लगता है। (LTCG पर टैक्स छूट की सीमाएं और शर्तें बदलती रहती हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा नियम ज़रूर जांच लें)।
तो अगली बार जब आप अपनी कमाई का हिसाब लगाएं या अपना ITR फाइल करें, तो इन टैक्स-फ्री इनकम सोर्स को ज़रूर ध्यान में रखें। इनकी सही जानकारी आपको न सिर्फ टैक्स बचाने में मदद करेगी, बल्कि आप अपनी फाइनेंसियल प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आपकी कमाई जटिल है या आपको नियमों को लेकर कोई शंका है, तो किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।