EPFO Pension : क्या आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ (Provident Fund) कटता है? तो यह खबर आपके लिए है! ज्यादातर लोग पीएफ को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त रकम समझते हैं, लेकिन यह उससे कहीं बढ़कर है। आपका पीएफ खाता भविष्य की सुरक्षा का एक मजबूत कवच है, जो आपको और आपके परिवार को कई तरह की पेंशन सुविधाएं भी देता है।
पीएफ और पेंशन का गणित समझिए:
हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके पीएफ खाते में जाता है, और इतनी ही रकम आपकी कंपनी भी जमा करती है। आपके योगदान (12%) का एक बड़ा हिस्सा, यानी 8.33%, सीधे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में चला जाता है। यही वो पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। बाकी 3.67% ईपीएफ (EPF) में जमा होता है, जिसे आप रिटायरमेंट पर या विशेष परिस्थितियों में पहले भी निकाल सकते हैं।
सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, EPFO देता है 7 तरह की पेंशन सुरक्षा:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) यह सुनिश्चित करता है कि मुश्किल समय में भी आपको आर्थिक सहारा मिले। यह केवल रिटायरमेंट पेंशन तक ही सीमित नहीं है। ईपीएफओ विभिन्न परिस्थितियों में सदस्यों को कई तरह की पेंशन का लाभ देता है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख पेंशन सुविधाओं के बारे में:
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वृद्धावस्था पेंशन (Retirement Pension):
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यह सबसे आम पेंशन है। 58 साल की उम्र पूरी करने और कम से कम 10 साल की सेवा (जिसमें EPS में योगदान हुआ हो) पूरी करने पर आपको यह पेंशन आजीवन मिलती है।
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घटी हुई/शीघ्र पेंशन (Early Pension):
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अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन रिटायरमेंट (58 साल) में अभी समय है, और आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आप चाहें तो पहले भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं।
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ध्यान दें: इस स्थिति में आपकी पेंशन राशि कुछ कम हो जाती है (हर साल के लिए लगभग 4% कम)।
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विकलांगता पेंशन (Disability Pension):
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अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे तुरंत विकलांगता पेंशन मिलने लगती है।
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इसके लिए सेवा अवधि की कोई न्यूनतम शर्त नहीं है।
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विधवा/विधुर और बाल पेंशन (Widow/Widower and Child Pension):
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यदि सेवा के दौरान या पेंशन प्राप्त करते समय सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को पेंशन मिलती है।
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साथ ही, उनके बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक बाल पेंशन दी जाती है (एक बार में अधिकतम दो बच्चों को)।
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अनाथ पेंशन (Orphan Pension):
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यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है, तो उनके बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक अनाथ पेंशन मिलती है (सामान्य बाल पेंशन से अधिक)।
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आश्रित माता-पिता पेंशन (Dependent Parent Pension):
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अगर सदस्य अविवाहित है या उनकी मृत्यु के समय उनका कोई जीवनसाथी या योग्य बच्चे नहीं हैं, तो उनके आश्रित माता-पिता (पहले पिता, फिर माता) को आजीवन पेंशन मिल सकती है। (यह नियम विशेष शर्तों के अधीन है)।
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(एक अन्य प्रकार – नॉमिनी पेंशन): कुछ विशेष परिस्थितियों में, अगर सदस्य ने ईपीएस के तहत किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उन्हें भी पेंशन मिल सकती है (नियम और शर्तों के अधीन)।
पेंशन के अलावा भी फायदे:
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एकमुश्त निकासी: रिटायरमेंट पर आप पेंशन लेने के साथ-साथ अपना ईपीएफ का पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं।
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इमरजेंसी में निकासी: आप शादी, शिक्षा, घर खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी जरूरतों के लिए रिटायरमेंट से पहले भी अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
आपका पीएफ खाता सिर्फ एक बचत योजना नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह न केवल रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय (पेंशन) सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं में भी आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए, अपने पीएफ खाते और उससे जुड़े पेंशन लाभों के बारे में जागरूक रहें!