Central Government employees: केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी 30 दिन की छुट्टी, बदल गए नियम

Published On: July 27, 2025
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Central Government employees: केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी 30 दिन की छुट्टी, बदल गए नियम

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Central Government employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों के लिए एक सप्ताह के बजाय पूरे 30 दिनों की छुट्टी ले सकेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

यह नई सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक कामों के लिए लंबी छुट्टी की आवश्यकता होती है। सरकार का यह कदम कर्मचारी-हितैषी नीतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

क्या है छुट्टी का नया नियम?

यह सुविधा केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के अंतर्गत प्रदान की जा रही है, जो 1 जून 1972 से प्रभावी है। हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने इस नियम को स्पष्ट करते हुए बताया कि कर्मचारी अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एक महीने तक की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।

किसे और कितनी छुट्टियां मिलती हैं?

यह नियमावली केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों के कर्मचारियों पर लागू होती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए अवकाश के नियम अलग हैं।

आमतौर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक छुट्टियों का ब्योरा इस प्रकार है:

  • अर्जित छुट्टी (Earned Leave): प्रति वर्ष 30 दिन
  • अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave): प्रति वर्ष 20 दिन
  • आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave): प्रति वर्ष 8 दिन
  • प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday): प्रति वर्ष 2
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इन छुट्टियों का उपयोग कर्मचारी अपनी निजी जरूरतों, जैसे परिवार में किसी सदस्य की बीमारी, बच्चों की देखभाल, या अन्य सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए कर सकते हैं।

7 तरह की विशेष छुट्टियां भी उपलब्ध

नियमित छुट्टियों के अलावा, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई अन्य प्रकार की विशेष छुट्टियां भी प्रदान करती है, ताकि वे विभिन्न परिस्थितियों में बिना किसी चिंता के अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। इनमें शामिल हैं:

  1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला कर्मचारियों के लिए।
  2. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave): पुरुष कर्मचारियों के लिए।
  3. बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave): बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए।
  4. अध्ययन अवकाश (Study Leave): उच्च शिक्षा या कौशल विकास के लिए।
  5. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave): दिव्यांग कर्मचारियों के लिए।
  6. अस्पताल अवकाश (Hospital Leave): बीमारी की स्थिति में।
  7. विभागीय अवकाश (Departmental Leave):

छुट्टियों का प्रबंधन और क्रेडिट

सरकार ने छुट्टियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई है। हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में कर्मचारियों के अवकाश खाते (Leave Account) में छुट्टियां अग्रिम रूप से क्रेडिट कर दी जाती हैं। जब कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है, तो उसे इसी खाते से समायोजित किया जाता है।

हालांकि, कुछ विशेष प्रकार की छुट्टियां, जैसे विशेष आकस्मिक अवकाश या मुआवजा अवकाश (Compensated Leave), को सामान्य अवकाश खाते से नहीं काटा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की नियमित छुट्टियां प्रभावित न हों।

सरकार समय-समय पर कर्मचारियों की छुट्टी संबंधी नीतियों की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार कार्यकारी निर्देश जारी करती रहती है। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर आसानी से छुट्टी मिल सके और उनकी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जिंदगी में संतुलन बना रहे।

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