FASTAG – फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर: NHAI का नया नियम, विंडशील्ड पर नहीं लगाया तो डबल टोल

Published On: May 7, 2025
Follow Us
FASTAG फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर: NHAI का नया नियम, विंडशील्ड पर नहीं लगाया तो डबल टोल
---Advertisement---

FASTAG –  अगर आप गाड़ी चलाते हैं और FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag के इस्तेमाल को लेकर अब कुछ बेहद सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, सीधा कहें तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये नया अपडेट।

NHAI ने साफ़ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि अब हर गाड़ी में FASTag उसकी विंडशील्ड (यानी सामने वाले शीशे) पर ही अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। अगर आपने FASTag अपनी जेब में रखा है, या उसे विंडशील्ड के अलावा गाड़ी के किसी और हिस्से पर चिपका रखा है, तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा और आप पर कार्रवाई हो सकती है।

नए नियमों के अनुसार, अगर FASTag आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगा है, तो टोल प्लाज़ा पर आपको दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। NHAI का कहना है कि जब FASTag विंडशील्ड पर नहीं होता तो उसे स्कैन करने में परेशानी आती है। इससे टोल प्लाज़ा पर इलेक्ट्रॉनिक लेन में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं और दूसरे वाहन चालकों को इंतज़ार करना पड़ता है।

इस समस्या को दूर करने और FASTag सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए, NHAI ने सभी टोल टैक्स कलेक्शन एजेंसियों को ख़ास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किए हैं। टोल प्लाज़ा पर यात्रियों को यह जानकारी भी दी जाएगी कि विंडशील्ड पर तय जगह FASTag न होने पर दोगुना चार्ज लगेगा। साथ ही, टोल प्लाज़ा पर लगे CCTV कैमरे भी ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर) के साथ ऐसे मामलों को रिकॉर्ड करेंगे।

सिर्फ़ दोगुना टोल ही नहीं, NHAI के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर FASTag तय जगह पर नहीं लगा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) लेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको कैश लेन से ही जाना होगा और दोगुना शुल्क देना ही पड़ेगा। इसके अलावा, ऐसे वाहन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है

NHAI ने FASTag जारी करने वाले बैंकों और बेचने वालों (पॉइंट ऑफ सेल – POS) को भी सख़्त हिदायत दी है कि जब वे FASTag जारी करें, तो ये सुनिश्चित करें कि उसे निर्धारित गाड़ी की विंडस्क्रीन के अंदरूनी हिस्से पर ही लगाया जाए

बता दें कि NHAI फ़िलहाल देश के करीब 45,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर बने एक हजार से ज़्यादा टोल प्लाज़ा से टोल वसूलता है। ये नया नियम FASTag सिस्टम की दक्षता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए लाया गया है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now