7th Pay Commission : लगातार 5 साल से ज़्यादा छुट्टी ली तो चली जाएगी नौकरी, केंद्र सरकार ने जारी किए नए FAQ

Published On: May 30, 2025
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7th Pay Commission : लगातार 5 साल से ज़्यादा छुट्टी ली तो चली जाएगी नौकरी, केंद्र सरकार ने जारी किए नए FAQ
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7th Pay Commission : देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट (Government Employee Update) सामने आया है। अगर आप भी सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) में हैं या इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े नियमों (Leave Rules) को लेकर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (FAQs – Frequently Asked Questions) जारी किए हैं। इन FAQs में यह साफ़ बताया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी लगातार एक तय सीमा से ज़्यादा दिनों तक छुट्टी पर रहता है, तो उसकी सरकारी नौकरी (Government Job) जा सकती है। यह जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर 7th Pay Commission के दायरे में आने वालों के लिए।

यह सच है कि निजी क्षेत्र (Private Sector) की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा छुट्टियां (Government Holidays) मिलती हैं। बावजूद इसके, छुट्टियों के नियमों (Leave Rules) को लेकर अक्सर कर्मचारियों के मन में कई सवाल और भ्रम (Confusion) बने रहते हैं। इसी भ्रम को दूर करने और नियमों में स्पष्टता लाने के लिए, केंद्र सरकार (Central Government) ने ये FAQs जारी किए हैं। इन FAQs में छुट्टियों की पात्रता (Leave Eligibility), अलग-अलग प्रकार की छुट्टियों (Types of Leave) और उनसे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि अब कर्मचारी यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि लगातार कितने समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित (Absent from Duty) रहने पर उनकी सरकारी सेवा (Government Service) समाप्त हो सकती है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों को उनके छुट्टी के अधिकारों और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

इन FAQs (सरकारी छुट्टी FAQs) में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया गया है। इनमें सामान्य अवकाश की पात्रता (General Leave Eligibility), अवकाश रियायत यात्रा भत्ता (LTC – Leave Travel Concession) के साथ लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment with LTC), अर्जित अवकाश (Earned Leave) का नकदीकरण, निलंबन (Suspension), बर्खास्तगी (Dismissal) या सेवा से हटाए जाने (Removal from Service) की स्थिति में अवकाश का नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट पर मिलने वाला ब्याज, स्टडी लीव (Study Leave) या अध्ययन अवकाश, और पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) जैसे विषयों से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट की गई है।

अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 (CCS Leave Rules 1972) के नियम 12(1) के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) लगातार पांच साल (5 Years) से ज़्यादा की अवधि के लिए छुट्टी (Leave) पर नहीं रह सकता है। यदि कोई कर्मचारी, जो विदेश सेवा (Foreign Service) पर तैनात नहीं है, लगातार पांच साल या उससे ज़्यादा समय तक या तो स्वीकृत छुट्टी पर रहता है या बिना किसी सूचना या स्वीकृति (Without Permission) के अपनी ड्यूटी (Duty) से अनुपस्थित (Absent) रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने अपनी सरकारी सेवा से इस्तीफा (Resignation) दे दिया है। सरल शब्दों में कहें तो, लगातार 5 साल से ज़्यादा की अनुपस्थिति का मतलब है नौकरी जाना (Job Loss)।

FAQs में लीव इनकैशमेंट (छुट्टी का नकदीकरण) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। बताया गया है कि कर्मचारियों को आमतौर पर लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के लिए पहले से अनुमति (Prior Approval) लेनी ज़रूरी है। यह सलाह दी जाती है कि लीव इनकैशमेंट को LTC (अवकाश रियायत यात्रा भत्ता) के साथ लिया जाए, जिससे प्रक्रिया आसान हो। हालांकि, कुछ विशेष मामलों (Special Cases) में निर्धारित समय सीमा के बाद भी लीव इनकैशमेंट की अनुमति दी जा सकती है।

चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave – CCL) या बाल देखभाल अवकाश का लाभ केवल महिला सरकारी कर्मचारियों (Female Government Employees) को मिलता है। FAQs में यह भी बताया गया है कि यदि महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और उसे बच्चे की देखभाल (Child Care) के लिए विदेश जाना ज़रूरी है, तो कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं (Necessary Procedure) को पूरा करने के बाद उन्हें CCL (Child Care Leave) दी जा सकती है।

यह जानकारी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे इन नियमों का पालन कर सकें और अपनी सरकारी सेवा सुरक्षित रख सकें। इन FAQs से छुट्टियों से जुड़े कई भ्रम दूर होंगे।

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