डेस्क। High Court quashes FIR registered against Kumar Vishwas: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। वहीं हाई कोर्ट ने विश्वास और बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश भी जारी किया हैं।
आपको बता दें कि ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब के रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कुमार विश्वास ने इसके बाद ट्वीट कर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “सरकार बनते ही मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब के द्वारा खारिज कर दिया गया है। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का बहुत आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए रखें।”
अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने इसपर बताया कि जस्टिस अनूप चितकारा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का आदेश दे दिया है।
साथ ही फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद भी किया। साथ ही भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया कि, “सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज करने को कहा है।”