डेस्क। ई-कॉमर्स पोर्टल पर बेचे जाने वाले प्राेडक्ट पर अगर बनाने वाले देश यानी origin country का नाम नहीं है तो इसका जिम्मेदार ई-कॉमर्स पोर्टल होगा। वहीं इस टिप्पणी में हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने एक फैसले के दौरान की थी।
इसके आगे आयोग ने कहा है कि ई-कॉमर्स नियम के तहत कंपनियों को प्राेडक्ट के मूल देश के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना भी जरूरी है। वहीं इसके साथ ही ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जरूरी जानकारी ग्राहकों को दिखाई जाए, ताकि वे इस विकल्प को आराम से बिना किसी विवाद के चुन सकें।
आयोग ने आगे यह भी कहा है कि अगर ई-कॉमर्स नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सूचना प्राेद्याैगिकी अधिनियम के तहत फोरम कंपनियों को जुर्माने से भीं नहीं बचाया जा सकता हैं। वहीं इस मामले को लेकर कन्ज्यूमर फोरम ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम पर मार्केट प्लेस और यूनी वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) पर एक शिकायत कार्रवाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भीं लगाया है।
इसके साथ ही इस मामले में शिकायतकर्ता आकाश कुमार को यह मुआवजा भी दिया जाना है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें आकाश कुमार ने अगस्त 2020 में पेटीएम के जरिए से 13,440 रुपये में एक उषा सिलाई मशीन खरीदी थी उन्हें जब ये मशीन मिली तो पता चला कि मशीन थाईलैंड में बनी है। वहीं कंपनी ने ई-कॉमर्स नियम 2020 के नियम के तहत अनिवार्य रूप से साइट पर मूल देश को नहीं दिखाया था पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी, शिकायतकर्ता ने मान लिया था कि उत्पाद भारत में ही बनाया गया होगा। वहीं आकाश ने कहा कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर मूल देश लिखा होता तो वह सिलाई मशीन को कभी नहीं खरीदते।