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Supreme Court On Tirupati Prasad: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला

डेस्क। Supreme Court On Tirupati Prasad: लड्डुओं में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल देते हुए मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य की SIT अब मामले की जांच नहीं करने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति में प्रसाद के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले में अदालत (Supreme Court On Tirupati Prasad) की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका समेत कुछ अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी दलीलें भी पेश की गईं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए सीबीआई निदेशक की निगरानी में SIT का गठन किया। इसमें सीबीआई, राज्य पुलिस और FSSAI के अफसर भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि करोड़ों भक्तों की आस्था के चलते उसने यह फैसला किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह तय करने में मदद करने को बोला था कि मामले की जांच राज्य की एसआईटी के करवाई जानी चाहिए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवानी चाहिए। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया था कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा करी जानी चाहिए थी।

लड्डुओं में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने करी हैं। वकीलों ने अपनी-अपनी दलील भी पेश कीं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का पक्ष कपिल सिब्बल ने रख तो आंध्र प्रदेश की तरफ से मुकुल रोहतगी दलीलें भी पेश कर रहे थे। केद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अदालत में दलीलें दीं और टीडीपी की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए है। सभी ने अपना-अपना पक्ष कोर्ट के सामने भी रखा।